मुंबई : साल 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.
बीते दिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर को सलमान खान को हिट एंड रन केस में तमाम आरोपों से बरी कर दिया था. निचली अदालत ने हिट एंड रन केस में सलमान खान दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी. निचली अदालत ने उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी माना था.
अब महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वे बॉम्बे हाईकोर्ट के ताजा फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का सीधा मतलब ये है कि हिट एंड रन केस में सलमान खान की मुश्किलें अभी बढने वाली हैं और उन्हें एक बार फिर अदालत के कटघरे से गुजरना पड़ेगा.
क्या है मामला?
आपको बता दें कि 27-28 सितंबर, 2002 की रात को बांद्रा की अमेरिकन लॉन्ड्री के सामने सलमान खान की लैंडक्रूज़र गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई. बेकरी में काम करने वाले चार-पांच मज़दूर फुटपाथ पर सो रहे थे. गाड़ी तीन सीढ़ियों पर चढ़ गई.
पहिये के नीचे कुचलकर एक की मौत हो गई, चार घायल हो गए. पुलिस मौके पर सुबह के तीन बजे पहुंची. मामले में सलमान खान को लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोपी बनाया गया, और सुबह गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन से ही ज़मानत हो गई थी.
किन किन धाराओं में चला मुकदमा
सलमान खान पर धारा 304 (ए) – लापरवाही के चलते किसी की मौत, धारा 279 – लापरवाही से गाड़ी चलाना, धारा 337 – अपनी किसी हरकत से दूसरे को चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालना और धारा 338 – अपनी किसी हरकत से दूसरे को गंभीर चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालना जैसी धाराओं में सलमान खान पर मुदमा दर्ज किया.
निचली अदालत का फैसला
मुंबई की एक निचली अदालत ने इसी साल मई महीने में सलमान खान को इस केस में पांच साल की सजा सुनाई थी
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