Wednesday, December 23, 2015

Maharashtra News: नए साल पर घर में शराब पीने पर भी जाना पड़ सकता है जेल


अगर आप 2016 के पहले दिन या आने वाले सालों में अपना पहला दिन जेल में नहीं बिताना चाहते हैं तो इन नियमों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए.
महाराष्ट्र में राज्य आबकारी अधिकारी लोगों के घर पर धावा बोल सकते हैं और चल रही पार्टी को बंद करवा सकते हैं.
इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो आबकारी विभाग की अनुमति के बिना घर में शराब परोसना है.
नए साल के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि लोग ट्रैफिक और भीड़-भाड़ से बचने के लिए घर में ही पार्टी मनाते हैं.
लेकिन इस साल से कम से कम महाराष्ट्र में ऐसा करने पर कानून के उल्लंघन के लिए लोगों गिरफ्तार किया जा सकता है.
बॉम्बे रोक अधिनियम के तहत नियम तोड़ने वाले को एक रात हवालात के पीछे बितानी पड़ सकती है.
नियम के मुताबिक किसी प्राइवेट जगह पर पार्टी के दौरान शराब का इस्तेमाल करने के लिए एफएल-4 लाइसेंस की ज़रूरत होती है जिसकी कीमत 14,500 रुपए है
अगर कुछ दोस्त भी साथ बैठकर शराब पी रहे हों तो उन्हें आबकारी विभाग से पांच रुपए का एक लाइसेंस लेना होगा जो एक दिन के लिए वैध होता है.
फिल्हाल तो ये हाल महाराष्ट्र के लोगों का होने वाला है लेकिन कह नहीं सकते के आने वाले दिनों में किस राज्य में कौन सा नियम लागू हो जाए. ऐसे में जानकारी ही बचाव है.

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